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हाईकोर्ट में शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में हुई सुनवाई

नैनीताल हाईकोर्ट में शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपियों को सजा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

मामले के अनुसार होशियार सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें निचली अदालत ने गणेश जोशी को दोषमुक्त कर दिया था। साथ ही कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट न तो शिकायतकर्ता है और न ही गवाह। याचिका में कहा गया कि 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया और बाद में घोड़े की मौत हो गई।