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ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार

ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ी कामयाबी मिली है. वाराणासी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है. काशी ज्ञानवापी से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला न्यायलय में लगातार जारी है. इसी कड़ी में आज यानी बुधवार को ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सामनाथ व्यास जी के तहखाने में हिदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिल गया है. कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगले 7 दिन के अंदर वहां पूजा करने की व्यवस्था की जाए. 

इससे पहले मंगलवार को हिंदू मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को लेकर अपनी-अपनी दलील पेश की थी. जहां हिंदू पक्ष ने प्रवेश के साथ-साथ पूजा पाठ करने का अधिकार भी मांगा था. वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी. जानकारी के लिए बता दें कि करीब तीन माह पहले तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के दौरान तहखाने में साफ-सफाई हुई थी. बता दें कि यह व्यास जी का तहखाना 1993 से बंद पड़ा था. जिस पर अज कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर हर किसी की निगाह टिकी थी. 

इलाहबाद उच्च न्यायलय ने राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद को बुधवार को नोटिस जारी किया था. वादी राखी सिंह ने वारणासी की अदालत द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कथित शिवलिंग को छोड़कर वुजूखाना का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने का निर्देश देने से इंकार कर दिया था. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी को यह नेटिस न्यायमुर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत द्वारा जारी किया गया.