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Samay Raina को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, आदेश नहीं मानने पर 3 लाख रुपये का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉमेडियन और 'इंडियाज गॉट लैटेंट' शो के होस्ट समय रैना को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि समय रैना ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया और अदालत को गलत जानकारी दी। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चार अन्य लोगों पर भी 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सभी को दो हफ्ते के भीतर अदालत में पालन रिपोर्ट (कंप्लायंस एफिडेविट) जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

यह मामला क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन की याचिका से जुड़ा है। फाउंडेशन का आरोप है कि समय रैना ने अपने शो में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) जैसी गंभीर बीमारी और दिव्यांग लोगों को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी की थी। पहले सुनवाई के दौरान समय रैना ने अदालत से कहा था कि वह अपने शो में दिव्यांग लोगों को बुलाएंगे, लेकिन फाउंडेशन का कहना है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय रैना ने यह दावा किया कि उन्होंने अदालत में जरूरी हलफनामा जमा कर दिया है, जबकि रिकॉर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि "समय रैना ने अदालत को गुमराह किया है और उसके आदेश का पालन नहीं किया।" सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समय रैना ने अपने नए शो की शुरुआत नींबू-मिर्च टांगकर की, जिससे ऐसा लगा कि वह अदालत की कार्रवाई पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि "Disabled Persons" की जगह "Specially Abled Persons" शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे, तभी आपको भी सम्मान मिलेगा। किसी का मजाक उड़ाना या अपमान करना सही नहीं है।"