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राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला, आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर ADA का नोटिस, मांगा भवन का स्वीकृत नक्शा

अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने मंगलवार को राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा के नवनिर्मित मकान पर नोटिस चस्पा किया। यह संपत्ति कथित तौर पर उनकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। नोटिस में मकान मालिकों को स्वीकृत भवन नक्शा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

ADA के अनुसार, इससे पहले 3 जुलाई को भी भवन का स्वीकृत नक्शा जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा नहीं किए गए। अब प्राधिकरण ने 15 जुलाई तक का नया समय दिया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि तय तारीख तक स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत संपत्ति को सील किया जा सकता है।

लवकुश मिश्रा राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन मामले के आरोपियों में शामिल हैं। इस मामले की जांच जारी है और फिलहाल आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। इससे पहले 13 जुलाई को अयोध्या की अदालत ने मामले के सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी थी। आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई और अब मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। याचिकाओं में मांग की गई है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे के कथित गबन की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जांच कराई जाए। आरोप है कि मंदिर में नकद चढ़ावे की गिनती से जुड़े कुछ कर्मचारियों ने दान की राशि का कथित रूप से दुरुपयोग किया।