राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नाबालिग से बलात्कार के मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दोषी युवक को 20 साल की कैद और एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी मंजूर उर्फ संजय को जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी कोर्ट ने आदेश दिया।
राज्य की ओर से लोक अभियोजक विनोद डूडी ने पैरवी की। 2018 में संगरिया थाने में दर्ज मामले में आरोपित ने पीड़िता को ये कहकर धमकाया था कि वो उसकी चैट लीक कर देगा और परिवार के सदस्यों को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर देने को कहा और उसके साथ कई बार बलात्कार किया।
संगरिया पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए और 28 दस्तावेज दिखाए। सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मंजूर उर्फ संजय को दोषी पाते हुए 20 साल की कैद और एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।