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बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, मदरसों में भी वंदेमातरम् अनिवार्य

West Bengal: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य कर दिया है, मदरसा शिक्षा निदेशालय की ओर से 19 मई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि अब कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना में ‘वंदे मातरम्’ गाना जरूरी होगा। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पिछले 24 घंटे में दो बड़े फैसले लिए. स्कूल के बाद अब राज्य के सभी मदरसों में भी वंदे मातरम् गाए जाएंगे और यह अनिवार्य है. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी तगड़ा फरमान सुनाया गया है.

यह आदेश राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी मदरसों पर लागू होगा। साथ ही, पहले जारी सभी निर्देशों और प्रथाओं को इस नए आदेश के साथ 'रद्द कर दिया गया है।मदरसा शिक्षा निदेशक द्वारा जारी इस आदेश की प्रतियां सभी जिलाधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन को भेज दी गई हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह फैसला सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद लागू किया गया है।इसी के साथ राज्य सरकार ने एक और अहम जिसे विवादित कहा जा रहा है ।

नए निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति मीडिया से बातचीत नहीं कर सकेंगे। वे न तो अखबारों या टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे पाएंगे और न ही बिना इजाजत किसी भी प्रकार का लेखन या सार्वजनिक बयान दे सकेंगे।

मौजूदा कानून के तहत, राष्ट्रगान के अपमान या उसमें बाधा डालने पर 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। प्रस्तावित बदलाव के बाद यही नियम ‘वंदे मातरम्’ पर भी लागू हो सकते हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सरकार ने 14 मई 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया था. अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्' गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है.