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ईडी ने रेलवे 'पोर्टर' की दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों से जुड़े धनशोधन मामले में रेलवे में काम करने वाले एक 'बॉक्स बॉय' की दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

केंद्रीय एजेंसी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि प्रशांत बलदेवभाई रबारी पश्चिमी रेलवे जोन में काम कर रहा था। इसमें कहा गया कि गुजरात पुलिस ने उसपर भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया।

'बॉक्स बॉय' या 'पोर्टर' रेलवे में सहायक कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं तथा लोको पायलट (ट्रेन चालक) और गार्ड के सामान तथा भारी बॉक्स को चढ़ाने और उतारने में मदद करते हैं।

ईडी ने कहा कि रबारी ने कथित रूप से जनवरी 2017 से फरवरी 2021 के बीच 'भ्रष्ट और अवैध' गतिविधियों के माध्यम से लगभग 2.58 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियां (जो उसके और उसकी पत्नी अमुलबेन रबारी के नाम पर थीं) अर्जित कीं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसकी कथित रूप से अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया है।

भाषा

शुभम माधव

माधव