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टीएमसी के पूर्व नेता शेख शाहजहां और अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए मामले में आरोप तय: ईडी

कोलकाता, 17 जून (भाषा) कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शेख शाहजहां, उनके भाई शेख आलमगीर और दो सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन मामले में आरोप तय कर दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी।

ईडी ने इस मामले में मई 2024 में आरोपपत्र दाखिल किया था।

केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अदालत ने 15 जून को आरोप तय करने का आदेश दिया।

जिन अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, उनमें शेख शाहजहां के सहयोगी शिव प्रसाद हाजरा और दीदार बक्श मुल्ला शामिल हैं। चारों फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 27 मई 2024 को इन चारों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था और अदालत ने तीन जून 2024 को इसका संज्ञान लिया था।

शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन की जांच, उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई थी। इन प्राथमिकियों में उन पर धमकी देने, हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, जमीन पर अवैध कब्जा करने आदि के आरोप लगाए गए हैं।

भाषा जोहेब पवनेश

पवनेश