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किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर निर्वाचित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होना असंवैधानिक: सिब्बल

नयी दिल्ली, 17 जून (भाषा) राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बुधवार को कहा कि एक दल के चुनाव चिह्न पर निर्वाचित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होना ‘‘अनैतिक, अवैध और असंवैधानिक’’ है।

सिब्बल की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब संकेत मिल रहे हैं कि शिवसेना (उबाठा) के छह से सात सांसद पाला बदलने की तैयारी में हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘फिर चुनाव क्यों कराए जाएं? यदि किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर आप संसद पहुंचे हैं तो आप उसे छोड़कर किसी दूसरे चुनाव चिह्न वाले दल में कैसे शामिल हो सकते हैं? आप उस चुनाव चिह्न पर निर्वाचित नहीं हुए हैं।’’

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि संवैधानिक कानून का कोई भी सिद्धांत इसकी अनुमति नहीं देता।

उन्होंने कहा, ‘‘यह अनैतिक, अवैध और असंवैधानिक है। अब मामला अदालत के हाथ में है।’’

भाषा हक हक सुरेश

सुरेश