नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है।
अवकाशकालीन न्यायाधीश विशाल गोगने ने मंगलवार को आरोपी यश यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह अनुमति दी। यादव ने पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) को रद्द कर दिया था और 21 जून को पुनर्परीक्षा निर्धारित की है।
न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता पर उसी परीक्षा के गोपनीय प्रश्नों के कथित अवैध प्रसार और खरीद-फरोख्त जैसे गंभीर आरोप हैं, जिसमें वह अब शामिल होना चाहता है। हालांकि, एक छात्र के रूप में उसके अधिकारों को इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता कि उसे परीक्षा में बैठने का अवसर न देकर जमानत को दंड का रूप दे दिया जाए।
उन्होंने कहा, ‘‘विशेष रूप से तब, जब किसी भी छात्र की पात्रता, उम्मीदवारी और चयन परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था अथवा सक्षम प्राधिकारी के उपयुक्त आदेशों के अधीन होता है। इस दृष्टि से अदालत मानती है कि आवेदक 21 जून को होने वाली परीक्षा में शामिल होने का हकदार है।’’
न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि जांच के प्रारंभिक चरण, एकत्र किए जाने वाले साक्ष्यों की व्यापकता तथा अन्य संदिग्धों के संबंध में जारी जांच को देखते हुए अदालत इस उद्देश्य से अंतरिम जमानत देने के पक्ष में नहीं है।
अदालत ने कहा कि यादव के अधिवक्ता ने वैकल्पिक रूप से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में रहते हुए परीक्षा देने की अनुमति दी जाए।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अदालत इस प्रार्थना पर अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक है। ऐसी व्यवस्था से आवेदक/आरोपी के अधिकारों की रक्षा होगी और साथ ही जांच के हित भी सुरक्षित रहेंगे।’’
इसके साथ ही अदालत ने यादव को न्यायिक हिरासत में परीक्षा केंद्र ले जाकर परीक्षा दिलाने की अनुमति प्रदान कर दी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यादव को 13 मई को जयपुर से गिरफ्तार किया था। बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
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