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एंजल वन ने शेयर ब्रोकरेज उल्लंघन मामले के निपटारे के लिए सेबी को 4.28 करोड़ रुपये चुकाए

नयी दिल्ली, 15 जून (भाषा) ब्रोकरेज कंपनी एंजल वन ने शेयर ब्रोकरेज विनियमों के कथित उल्लंघन से जुड़े एक मामले का निपटारा करने के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को 4.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

यह मामला अधिकृत दो व्यक्तियों की गतिविधियों की निगरानी में कथित लापरवाही तथा समुचित सावधानी में कमी से संबंधित था। इसमें अनधिकृत रूप से धन जुटाने, असंगत कारोबार, अनधिकृत सोशल मीडिया प्रचार तथा अन्य शेयर ब्रोकर के माध्यम से कारोबार का पता लगाने में विफल रहने जैसे आरोप शामिल थे।

सेबी द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, एंजल वन ने 14 मई, 2025 को जारी अलग-अलग कारण बताओ नोटिसों के आधार पर शुरू की गई कार्यवाहियों के निपटारे के लिए आवेदन दायर किए।

यह कार्यवाही दो अधिकृत व्यक्तियों - दीपांकर बर्मन और नडेला श्रीनिवास राव - से संबंधित टिप्पणियों के आधार पर शुरू की गई थी।

सेबी ने आरोप लगाया कि ब्रोकरेज कंपनी अनधिकृत धन संग्रह गतिविधियों का पता लगाने में विफल रही, धन के प्रवाह की पर्याप्त जांच नहीं की, असंगत कारोबार के मामलों में उचित कार्रवाई नहीं की तथा ऐसी अनधिकृत सोशल मीडिया गतिविधियों की समुचित जांच नहीं की, जिनमें सुनिश्चित प्रतिफल का दावा किया गया था और कंपनी के ब्रांड नाम तथा प्रतीक-चिह्न (लोगो) का उपयोग किया गया था।

नियामक की समितियों के साथ विचार-विमर्श के बाद एंजल वन ने निपटान राशि के रूप में 4.28 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।

भाषा यासिर अजय

अजय