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शामली के अवैध धर्मांतरण मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, निकाहनामा बरामद

मुजफ्फरनगर (उप्र), 13 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कथित अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एक निकाहनामा भी बरामद किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक एन.पी. सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान तौफीक उर्फ भोला के रूप में हुई है। उसे आयुष मलिक (30) के कथित धर्मांतरण से जुड़े मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के समय तौफीक के पास से एक निकाहनामा बरामद हुआ। हालांकि, पुलिस ने दस्तावेज की प्रकृति या मामले में आरोपी की कथित भूमिका के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी है।

यह मामला छह जून को आयुष के पिता एवं दवा व्यापारी देवराज मलिक की शिकायत पर दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया है कि कई वर्ष पहले चांदनी कुरैशी से विवाह के बहाने उनके बेटे का इस्लाम धर्म में धर्मांतरण कराया गया था।

शिकायत के अनुसार, आयुष को दिल्ली ले जाकर कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निकाह कराया गया था।

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को सात जून को गिरफ्तार कर लिया गया। एक मौलवी सहित कुल नौ लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

वहीं, कुछ हिंदू संगठनों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कथित अवैध धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।

भाषा सं आनन्द खारी

खारी