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सहारनपुर में हत्या की दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा

सहारनपुर (उत्तर प्रदेश), 12 जून (भाषा) सहारनपुर की एक अदालत ने करीब 10 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में शुक्रवार को एक महिला को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) दीपक सैनी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-3) ने रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र के चेहड़ी गांव निवासी पूजा को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चेहड़ी गांव निवासी अनिल उर्फ राकेश ने छह नवंबर 2016 को रामपुर मनिहारन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे ललित की पूजा और नकुड़ क्षेत्र के सलहापुर गांव निवासी सुरेश ने कथित रूप से जहर देकर हत्या कर दी थी।

सैनी ने बताया कि पुलिस के अभियान ‘दोषसिद्धि’ के तहत इस मामले की लगातार निगरानी की गई। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पूजा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

हालांकि, अदालत ने सह-आरोपी सुरेश को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

भाषा सं आनन्‍द खारी

खारी