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जिम, स्विमिंग पूल और खेल अकादमी तीन दिन के अंदर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें: गाजियाबाद प्रशासन

लखनऊ, 12 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बिना पंजीकरण वाले सभी जिम, स्विमिंग पूल और खेल अकादमियों को तीन दिन के अंदर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया तथा नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

जिलाधिकारी (डीएम) रविंद्र कुमार ने यह आदेश जारी किया।

यह कदम खेल से जुड़े संस्‍थानों को नियंत्रित करने और तय सुरक्षा व संचालन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के अभियान का हिस्सा है।

जिला खेल अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि सोसाइटी, क्लब, होटल, स्कूल, फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल और अन्य संस्थानों में चल रहे जिम, स्विमिंग पूल और खेल अकादमियों के लिए तय नियमों के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि बिना पंजीकरण वाले संस्थानों के संचालकों को जिला खेल कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा और इस कार्य के लिए बनाई गई एक कमेटी सुविधाओं की जांच करेगी तथा सभी नियमों व औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

कुमार ने बताया, “सिर्फ पंजीकरण प्रमाण पत्र पाने वाले संस्थानों को ही संचालन के लिए कानूनी रूप से अधिकृत माना जाएगा।’’

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई जिम, स्विमिंग पूल या खेल अकादमी बिना पंजीकरण के पाई गई, तो कानूनी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को सिफारिश भेजी जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान खिलाड़ियों, प्रशिक्षुओं और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खेल संस्थानों के लिए तय मानकों का पालन कराने के लिए शुरू किया गया है।

भाषा चंदन आनन्‍द जितेंद्र

जितेंद्र