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केरल : किशोरी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में महिला के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज

कासरगोड, 12 जून (भाषा) केरल के कासरगोड में एक किशोरी का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के मामले में 25 वर्षीय एक महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि आरोपी स्नेहा मर्लिन कन्नूर के पुल्लिपरम्बा की निवासी है। उसने बताया कि घटना छह महीने पहले की है, लेकिन 16 वर्षीय पीड़िता ने शुरू में इसकी जानकारी किसी को नहीं दी थी।

पुलिस के मुताबिक, ‘काउंसलिंग’ सत्र के दौरान पीड़िता के माता-पिता को घटना की जानकारी मिली और उन्होंने इसके बाद पुलिस के समक्ष मर्लिन की शिकायत की। उसने बताया कि पीड़िता की मां और मर्लिन सहेली हैं।

पुलिस ने बताया कि मर्लिन एक दोस्त के तौर पर अक्सर पीड़िता के घर आती थी और एक बार उसने कथित तौर पर लड़की का यौन उत्पीड़न किया।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।

पुलिस ने बताया कि मर्लिन के खिलाफ पहले भी थालिपरम्बा पुलिस थाना में पॉक्सो अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज थे, जिनमें मार्च 2025 में एक लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का मामला भी शामिल है।

उसने बताया कि पूर्व में दर्ज तीन मामलों में पीड़ित दो नाबालिग लड़के थे, जिनमें थालिपरम्बा मामले की पीड़िता का भाई है।

पुलिस ने बताया कि इन अपराधों के अलावा, मर्लिन कथित तौर पर अन्य आपराधिक मामलों में भी संलिप्त रही है और उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप