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तमिलनाडु: विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्यता मामले में अन्नाद्रमुक के चार पूर्व विधायकों को नोटिस जारी किए

चेन्नई, 12 जून (भाषा) तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष जे. सी. डी. प्रभाकर ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के उन चार पूर्व विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है जो पार्टी छोड़कर तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) में शामिल हो गए हैं।

उन्होंने बताया कि अन्नाद्रमुक ने एक याचिका दाखिल करके, उन्हें दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है जिसके बाद नौ जून को उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस जारी किए गए।

चार पूर्व विधायक- मरागथम कुमारवेल, एस. जयकुमार, पी. सत्याभामा और एस. एसक्की सुबैया अन्नाद्रमुक विधायक पद से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों के भीतर सत्तारूढ़ तमिलागा वेत्री कझगम में शामिल हो गए थे। वे उन 25 बागी विधायकों में शामिल थे जिन्होंने 13 मई को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया था।

विधानसभा अध्यक्ष प्रभाकर ने यहां पत्रकारों से कहा कि सदस्यों को स्पष्टीकरण देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘ जो विधायक अन्नाद्रमुक छोड़ चुके हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी है। उन्हें औपचारिक नोटिस जारी कर दिए गए हैं।’’

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 21 बागी अन्नाद्रमुक विधायकों के खिलाफ दलबदल (अयोग्यता) की कार्यवाही को तब समाप्त कर दिया गया जब पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले ली।

पूर्व राज्य मंत्री एस. पी. वेलुमणि के नेतृत्व वाले समूह ने हाल ही में अन्नाद्रमुक के महासचिव के. पलानीस्वामी से मुलाकात की और मतभेद सुलझा लिए। उन्होंने पलानीस्वामी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए एकजुट अन्नाद्रमुक के रूप में काम करने पर सहमति जताई।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा