Breaking News

कश्मीर के गुलमर्ग में LOC के पास रहस्यमयी ब्लास्ट, 1 शख्स की मौत, 4 घायल     |   दिल्ली-NCR से कश्मीर तक 6.2 तीव्रता से कांपी धरती, अफगानिस्तान बना भूकंप का केंद्र     |   दिल्ली-NCR और जम्मू-कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके     |   राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी, 11 जुलाई की बैठक में नए महासचिव पर फैसला संभव     |   राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय-अनिल मिश्रा का इस्तीफा, बैठक में तय होगी अगली भूमिका     |  

दिल्ली की अदालत ने ईओडब्ल्यू मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया

नयी दिल्ली, 11 जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के एक मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी को ‘‘गैर-कानूनी’’ करार देते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है।

अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के लिए बताई गई वजहें उचित नहीं प्रतीत होतीं, क्योंकि दोनों आरोपी जांच में सहयोग कर रहे थे।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) राजकुमार सिंह, मामले के जांच अधिकारी की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें आरोपी रविंदर पाल सिंह चड्ढा उर्फ रविन चड्ढा और मनोज भैयासाहेब पोंगडे की एक दिन की पुलिस हिरासत का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने 10 जून के एक आदेश में कहा, ‘‘सिर्फ आरोपों की गंभीरता गिरफ्तारी की कानूनी जरूरत की जगह नहीं ले सकती। जब आरोपी नोटिस मिलने पर जांच में शामिल हो रहे हों, तो जांच अधिकारी को यह बताना होगा कि नोटिस या जांच के दूसरे कानूनी तरीकों से आगे की जांच क्यों नहीं हो सकती।’’

ईओडब्ल्यू पुलिस थाने में दर्ज यह मामला ‘सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ की एक निविदा से जुड़ी फर्जी बैंक गारंटी और उससे संबंधित कागजात के आरोपों पर दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है।

हालांकि, अदालत का यह आदेश केवल गिरफ्तारी की वैधता और पुलिस हिरासत के अनुरोध तक ही सीमित है।

भाषा शफीक नरेश

नरेश