चंडीगढ़, 11 जून (भाषा) पंजाब के बठिंडा में लगभग 140 क्विंटल अवैध खाद जब्त की गई है। राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
एक आधिकारिक बयान में उन्होंने बताया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के कथित उल्लंघन के लिए ठाणे (महाराष्ट्र) स्थित कंपनी 'के बी बायो-ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड' के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बठिंडा के थर्मल पुलिस थाने में दर्ज इस प्राथमिकी में दो लोगों रवि कुमार (मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश) और साबले अशांत हनुमंत (महाराष्ट्र) को भी नामजद किया गया है।
खुड्डियां ने बताया कि कृषि विभाग की टीम ने यह कार्रवाई एक गोपनीय सूचना के आधार पर बठिंडा के मलोट रोड स्थित गणपति कॉम्प्लेक्स के एक गोदाम में छापेमारी के बाद की।
मंत्री ने कहा कि टीम ने पाया कि गोदाम में रखी खाद उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी।
इसके अलावा, कंपनी के पास राज्य के कृषि विभाग से वैध उर्वरक लाइसेंस भी नहीं था और वह कीटनाशक व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर से कृषि खाद बेच रही थी, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 का खंड 7 और 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7 का खुला उल्लंघन है।
खुड्डियां ने कहा कि यह 140 क्विंटल अवैध खाद हजारों एकड़ फसल को बर्बाद कर सकती थी और इससे किसानों के वित्तीय हितों को भारी नुकसान पहुंच सकता था।
भाषा सुमित माधव
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