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बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर: पूर्व शिवसेना नेता के बेटे, अन्य आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा

मुंबई, 10 जून (भाषा) मुंबई के वर्ली क्षेत्र में 2024 में बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर मारकर फरार होने के मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह पर गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा। इस हादसे में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठी एक महिला की मौत हो गई थी।

बुधवार को एक अदालत ने मिहिर शाह, उसके पिता और उनके ड्राइवर के खिलाफ आरोप तय कर दिए।

आरोप है कि मिहिर शाह नशे की हालत में बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था। उसके साथ ड्राइवर राजर्षि बिदावत पर भी गैर-इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा चलेगा। वहीं, मिहिर के पिता और पूर्व शिवसेना नेता राजेश शाह पर साक्ष्य मिटाने और मामले से जुड़े सबूतों को गायब करने का आरोप लगाया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल सालुंखे ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और सामग्री उपलब्ध है।

अदालत ने मिहिर शाह और बिदावत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी आरोप तय किए हैं।

भाषा आशीष रंजन

रंजन