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हिमाचल प्रदेश में दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति

शिमला, 10 जून (भाषा) मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के श्रम कानूनों में संशोधन के बाद अब हिमाचल प्रदेश में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान चौबीस घंटे खुले रह सकेंगे।

सुक्खू ने मंगलवार शाम श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 और संबंधित नियमों में संशोधन किया है ताकि राज्य भर में कानून का अधिक प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित प्रावधानों के तहत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को -- चौबीस घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘इससे व्यापारियों के लिए चीजें लचीली होंगी और उपभोक्ताओं को अपनी सुविधानुसार खरीदारी करने में मदद मिलेगी।’’

मुख्यमंत्री ने विभाग को प्रमाण पत्र और लाइसेंस सहित अपनी सभी सेवाओं की पहुंच को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को इन दस्तावेजों को प्राप्त करने में असुविधा न हो।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभान्वित करें।

सुक्खू ने सरकार की रोजगार सृजन पहलों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2026-27 में 500 और युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।’’

भाषा यासिर रमण

रमण