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पर्यावरण मंत्रालय ने इकोमार्क नियम, 2024 में संशोधन का प्रस्ताव किया

नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण अनुकूल घरेलू और उपभोक्ता उत्पादों पर ‘लेबल’ लगाने के नियम-कायदे निर्धारित करने वाले इकोमार्क नियम, 2024 में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

ये नियम उत्पादों को इकोमार्क प्रदान करने के लिए शर्तें, प्रक्रिया, सत्यापन प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र निर्धारित करते हैं।

सोमवार को प्रकाशित मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, नियमों की पहली अनुसूची में संशोधन किये गए हैं, जिसमें 17 श्रेणियों के उत्पादों को इकोमार्क प्रदान करने के लिए विस्तृत मानदंड सूचीबद्ध हैं।

इन उत्पादों में पेंट, सौंदर्य प्रसाधन, बैटरी, खाद्य तेल, चाय, कॉफी, टॉयलेट साबुन से लेकर नारियल का रेशा और कागज तक शामिल हैं।

कागज उत्पादों की श्रेणी में एक संशोधन किया गया है, जिसमें अब इकोमार्क प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं की संख्या बढ़ा दी गई है।

उदाहरण के लिए, हस्तनिर्मित ‘ड्राइंग पेपर’ को टिकाऊपन और जैविक रूप से नष्ट होने के लिए अम्ल-मुक्त होना चाहिए।

अग्निशामक यंत्र श्रेणी में भी संशोधन किया गया है और नयी आवश्यकताओं में से एक यह है कि कंटेनर में उपयोग किये जाने वाले 90 प्रतिशत से अधिक धातु घटकों को पुनर्चक्रित किया जाना चाहिए।

अन्य उत्पाद श्रेणियों के लिए भी संशोधन प्रस्तावित किये गए हैं। इनमें पेंट, वार्निश और पाउडर कोटिंग, बैटरी, लकड़ी और लकड़ी के विकल्प से बने उत्पाद तथा नारियल का रेशा और नारियल के रेशे से बने उत्पाद शामिल हैं।

पर्यावरण मंत्रालय ने हितधारकों से 60 दिनों की अवधि के लिए टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

भाषा सुभाष माधव

माधव