Breaking News

कश्मीर के गुलमर्ग में LOC के पास रहस्यमयी ब्लास्ट, 1 शख्स की मौत, 4 घायल     |   दिल्ली-NCR से कश्मीर तक 6.2 तीव्रता से कांपी धरती, अफगानिस्तान बना भूकंप का केंद्र     |   दिल्ली-NCR और जम्मू-कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके     |   राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी, 11 जुलाई की बैठक में नए महासचिव पर फैसला संभव     |   राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय-अनिल मिश्रा का इस्तीफा, बैठक में तय होगी अगली भूमिका     |  

न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी से 22 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

नयी दिल्ली, आठ जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक रियल एस्टेट कंपनी से 22 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के मामले में एक आरोपी व्यक्ति को सोमवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की आंशिक कार्यदिवस पीठ ने कहा, ‘‘हालांकि, याचिकाकर्ता पर 22 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है, फिर भी हम याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के इच्छुक हैं, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता 7 नवंबर 2021 से, यानी साढ़े चार साल से अधिक समय से जेल में है।’’

पीठ ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में सक्सेना को जमानत देने के बाद उनकी याचिका का निस्तारण कर दिया।

सक्सेना को 7 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और वह चार साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं।

भाषा

सुभाष संतोष

संतोष