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उप्र: गौतमबुद्ध नगर में गैंगस्टर अधिनियम के तहत 340 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क

नोएडा, पांच जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में पुलिस ने पिछले साढ़े तीन साल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए अपराधियों की 340 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई संगठित अपराध, भूमाफिया गतिविधियों, अवैध वसूली और अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ की गई।

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि एक दिसंबर 2022 से 31 मई 2026 के बीच पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत व्यापक अभियान चलाया और इस दौरान गैंगस्टर अधिनियम के तहत 198 मुकदमे दर्ज किए गए और 1,037 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर 340 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियां कुर्क की गईं, जिनमें भूमि, भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वाहन और अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

सिंह ने बताया कि यह अभियान विशेष रूप से भूमि कब्जा, रंगदारी, धोखाधड़ी, अवैध वसूली और संगठित अपराध से जुड़े गिरोहों के खिलाफ केंद्रित है।

उन्होंने दावा किया कि लगातार कार्रवाई से अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है और आम लोगों में सुरक्षा तथा विश्वास की भावना मजबूत हुई है।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि संगठित अपराध, भूमाफिया और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

भाषा सं जितेंद्र

जितेंद्र