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दिल्ली सरकार डीडीएमए कानून लागू करेगी, डीएम को अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई का देगी अधिकार

नयी दिल्ली, पांच जून (भाषा) दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों से नुकसान की वसूली करने और डीडीएमए लागू करने का फैसला किया। गृहमंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

गृहमंत्री ने यह घोषणा दक्षिण दिल्ली के एक होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत के बाद की है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि उक्त होटल का निर्माण मानदंडों की अनदेखी करते हुए किया गया था।

सूद ने बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीडीएमए)- 2005 को लागू करने का निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा विभिन्न विभागों के साथ की गई बैठक के बाद लिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार आदेशों के उल्लंघन पर दो साल की जेल की सजा लागू करने और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीडीएमए अधिनियम का इस्तेमाल करेगी। इस अधिनियम के तहत अधिकारियों के वेतन, पेंशन और यहां तक ​​कि उनकी संपत्तियों से भी नुकसान की भरपाई के प्रावधान हैं।’’

सूद ने राष्ट्रीय राजधानी में प्राधिकारों की बहुलता को कम करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को अधिक सशक्त बनाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘भवनों के निर्माण में नियमों के उल्लंघन की पहचान करने के लिए डीएम को पहले ही निर्देश दिए गए हैं। शहर में अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए, भूतल के अलावा चार मंजिल से अधिक ऊंची किसी भी इमारत को तुरंत सील कर दिया जाएगा।’’

मुख्यमंत्री ने डीएम को शहर में अवैध निर्माण को हटाने के संबंध में दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश