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राहुल गांधी मानहानि मामले में पुनरीक्षण याचिका पर अदालत ने रिकॉर्ड किया तलब

सुलतानपुर (उप्र), 30 मई (भाषा) लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में शनिवार को जिला न्यायालय ने मुकदमे के वादी के अधिवक्ता की पुनरीक्षण याचिका को संज्ञान में लेकर निचली अदालत से सम्बंधित पत्रावली तलब की है और बहस के लिए पांच जून की तिथि नियत की है।

शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने राहुल गांधी का ‘वॉयस सैंपल’ लेने की अर्जी खारिज होने के खिलाफ जिला अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

सुलतानपुर की जिला अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत से मामले की पत्रावली तलब की है।

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने पहले एमपी/एमएलए अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें मांग की गई थी कि राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेकर उसे घटना से संबंधित सीडी में मौजूद आवाज से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मिलान कराया जाए।

हालांकि, एमपी/एमएलए अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए अधिवक्ता संतोष पांडेय ने जिला अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

जिला अदालत ने शनिवार को इस याचिका का संज्ञान लिया। जिला न्यायालय ने निचली अदालत से केस से संबंधित मूल रिकॉर्ड मंगाए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई और बहस के लिए पांच जून की तारीख तय की गई है।

अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने स्पष्ट किया कि मूल मानहानि मुकदमा अब भी एमपी/एमएलए अदालत में चल रहा है। इस मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख निर्धारित है।

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने अपर सत्र न्यायाधीश राकेश यादव की अदालत में उपस्थित होकर अपना वकालतनामा दाखिल किया। न्यायालय ने अधिवक्ता का वकालतनामा स्वीकार कर लिया है।

अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या पांच में विचाराधीन है।

उन्होंने कहा, ''आज मैं राहुल गांधी जी की तरफ से न्यायालय में उपस्थित हुआ और अपना वकालतनामा दाखिल किया। अदालत ने पत्रावली तलब करते हुए निगरानी याचिका पर अगली सुनवाई के लिए पांच जून की तिथि नियत की है।'

शुक्ला ने यह भी बताया कि मूल मुकदमे की पत्रावली में पहले से ही 17 जून की तारीख तय है, जो एमपी/एमएलए अदालत में है।

भाषा सं जफर

राजकुमार

राजकुमार