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शबरिमला घी बिक्री घोटाला: अदालत ने जांच पूरी करने का समय बढ़ाया

कोच्चि, 10 अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शबरिमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में भक्तों को बेचे जाने वाले पवित्र प्रसाद ‘आदिया सिष्टम घी’ की बिक्री से जुड़े कथित घोटाले की जांच पूरी करने के लिए सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया है।

वीएसीबी ने अदालत को बताया कि त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के नौ और कर्मचारी इस घोटाले में शामिल होने के संदिग्ध हैं और उनकी भूमिका की जांच की जानी बाकी है, जिसके बाद न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के. वी. जयकुमार की पीठ ने जांच के लिए अतिरिक्त समय दिया।

ब्यूरो ने प्रारंभ में घी की बिक्री से प्राप्त धन के कथित गबन के मामले में 33 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

वीएसीबी ने अदालत को यह भी बताया कि टीडीबी द्वारा अभिलेखों का लापरवाहीपूर्ण और अव्यवस्थित रखरखाव जांच की प्रगति में बड़ी बाधा बना है, जिससे निर्धारित समय में जांच पूरी करना संभव नहीं हो सका।

जांच एजेंसी की दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि अतिरिक्त समय की मांग उचित है।

पीठ ने कहा, “तदनुसार, जांच पूरी करने के लिए 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि दी जाती है। अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले ब्यूरो को इस न्यायालय से अनुमति लेनी होगी।”

अदालत ने वीएसीबी को निर्देश दिया कि वह व्यापक और गहन जांच करते हुए मामले में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट रूप से तय करे और कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि बिना देरी उचित कदम उठाए जा सकें।

न्यायालय ने इस वर्ष जनवरी में वीएसीबी को मामला दर्ज करने और जांच के लिए “ईमानदार और सक्षम अधिकारियों” की टीम गठित करने का निर्देश दिया था।

भाषा खारी वैभव

वैभव