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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का रूख किया

(फाइल फोटो के साथ)

हैदराबाद, आठ अप्रैल (भाषा) कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम सरकार द्वारा उनके विरूद्ध दर्ज किये गये मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने पर खेड़ा के विरूद्ध यह मामला दर्ज किया गया है।

खेड़ा ने अपना आवासीय पता हैदराबाद में बताया है। उन्होंने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

यह याचिका सात अप्रैल को दायर की गई थी। नौ अप्रैल को उसपर सुनवाई होगी।

खेड़ा ने याचिका में गुवाहाटी अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त थाने और तेलंगाना सरकार को प्रतिवादी बनाया है।

गुवाहाटी अपराध शाखा थाने में खेड़ा के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिनमें 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 35 (शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार) और 318 (धोखाधड़ी) भी शामिल हैं।

कांग्रेस नेता ने पांच अप्रैल को आरोप लगाया था कि शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति हैं, जिसे मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया है।

इससे पहले असम पुलिस की एक टीम मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए दिल्ली में खेड़ा के आवास पर गई थी।

खेड़ा के वकील पोन्नम अशोक गौड़ ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अग्रिम जमानत इसलिए मांगी गई है क्योंकि शीर्ष अदालत के आदेशानुसार प्राथमिकी की प्रति पुलिस वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है तथा दिल्ली में खेड़ा के घर की तलाशी उनकी गिरफ्तारी के इरादे से ली गई थी।

मंगलवार को शर्मा ने कांग्रेस पर उन दस्तावेजों की ‘सत्यापन न करने’ का आरोप लगाया, जिनके आधार पर उसने उन पर और उनके परिवार पर आरोप लगाए थे।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि खेड़ा हैदराबाद भाग गये हैं, लेकिन असम पुलिस उन्हें ‘पाताल’ से भी ढूंढ निकालेगी।

भाषा राजकुमार माधव

माधव