Breaking News

‘बिल पास होना संभव ही नहीं था’, 131वां संविधान संशोधन बिल गिरने पर बोलीं प्रियंका गांधी     |   सैन्य जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं होगी: ईरानी अधिकारी     |   लखनऊ: दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने के आदेश     |   अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में आज भी तेजी, 29 पैसे चढ़कर 92.85 पर पहुंचा     |   सेंसेक्स 504 अंक उछलकर 78,493 पर, निफ्टी 156 अंक चढ़कर 24,353 पर बंद हुए     |  

राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

प्रयागराज, आठ अप्रैल (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2025 में कथित विवादित टिप्पणी को लेकर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने याचिकाकर्ता के वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।

याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने 2025 में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कथित तौर पर टिप्पणी की थी, “हम अब भाजपा, आरएसएस और भारत सरकार से लड़ रहे हैं।”

याचिकाकर्ता के मुताबिक, इन टिप्पणियों से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। राहुल गांधी की कथित टिप्पणी देशद्रोह और राष्ट्र विरोधी बयान है जो उन्होंने देश को अस्थिर करने की मंशा से जानबूझकर दिया।

इससे पूर्व, अदालत ने 11 मार्च को याचिकाकर्ता के वकील द्वारा सुनवाई टाले जाने का अनुरोध करने पर सुनवाई टाल दी थी।

भाषा सं राजेंद्र रंजन

रंजन