Breaking News

'सत्ता में बने रहने के लिए साजिश की गई', महिला आरक्षण बिल पर बोलीं प्रियंका गांधी     |   कल लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई, सरकार की साजिश नाकाम हुई: प्रियंका गांधी     |   रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग पर एक्शन, आरोपी प्रदीप कुमार आगरा से अरेस्ट     |   संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने पर आज BJP का पूरे देश में प्रोटेस्ट     |   लखनऊ: विकास नगर अग्निकांड में दो इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ FIR दर्ज     |  

अदालत ने फिल्मकार को आदित्य धर पर पटकथा चोरी का आरोप लगाने से रोका

मुंबई, आठ अप्रैल (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश दिया, जिसमें फिल्मकार संतोष कुमार को यह आरोप दोहराने से रोक दिया गया है कि फिल्म निर्देशक आदित्य धर ने उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ की पटकथा उनसे चुराई है।

धर ने उच्च न्यायालय में यह दावा किया है कि कुमार के बार-बार लगाए गए आरोप मानहानि करने वाले हैं और उनकी साख को नुकसान पहुंचाते हैं।

न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि धर ने ऐसी राहत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला प्रस्तुत किया।

अदालत ने कहा, ‘‘अगली तारीख तक, प्रतिवादी (कुमार) द्वारा (धर द्वारा दायर किए गए) मुकदमे में बताए गए शब्दों और टिप्पणियों और इसी तरह के सभी दूसरे आरोपों के दोहराने पर रोक रहेगी।’’

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की।

वाद के मुताबिक, कुमार ने 2025 में आई फिल्म ‘‘धुरंधर’’ के सीक्वल ‘‘धुरंधर: द रिवेंज’’ की रिलीज के बाद ये आरोप लगाए थे, जिसमें धर पर ‘‘डी साहेब’’ नाम की उनकी पंजीकृत पटकथा की कॉपी करने का आरोप लगाया गया था।

धर ने शुरू में कुमार को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें किसी भी तरह की साहित्यिक चोरी से इनकार किया गया और उनसे आगे आरोप लगाने से परहेज करने को कहा गया, लेकिन जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो धर ने डीएसके लीगल फर्म के जरिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

धर के वकील बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि बार-बार आरोप लगाने से फिल्मकार की साख को ऐसा नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।

भाषा वैभव पवनेश

पवनेश