तिरुवनंतपुरम, तीन अप्रैल (भाषा) निर्वाचन आयोग ने केरल में किसी भी व्यवसाय, व्यापार या प्रतिष्ठान में कार्यरत एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की अर्हता रखने वाले मतदाताओं को नौ अप्रैल को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा शुक्रवार को की।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुरूप है।
आयोग ने कहा, ‘‘ इस तरह के सवैतनिक अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दैनिक वेतनभोगी और मजदूर भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।’’
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अस्थायी और दैनिक वेतन भोगी के तौर कार्यरत हैं, लेकिन चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हैं, वे भी अपना वोट डालने के लिए सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे।
आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इन प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और सभी मतदाताओं को स्वतंत्र तथा सुविधाजनक रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सुविधा प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं।
भाषा धीरज माधव
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