कोलकाता, तीन अप्रैल (भाषा) पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को एक संयुक्त प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।
हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इस कार्रवाई के कारणों का उल्लेख नहीं किया।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश के आधार पर पूर्व मेदिनीपुर जिले के खंडाघोष की संयुक्त बीडीओ ज्योत्सना खातून के खिलाफ कार्रवाई की गई।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘‘आयोग ने प्रस्ताव पर सहमति जताई और ज्योत्सना खातून को निलंबित किए जाने तथा उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।’’
खातून को 259-खंडाघोष विधानसभा क्षेत्र के लिए सहायक ‘निर्वाचन अधिकारी’ (एआरओ) के रूप में अधिसूचित किया गया था।
भाषा यासिर दिलीप
दिलीप