नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) डीजल और विमानन ईंधन (एटीएफ) पर दोबारा लगाए गए अप्रत्याशित लाभ निर्यात कर न्यायिक फैसलों की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एसईजेड रिफाइनरी पर लागू नहीं होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा कि न्यायिक फैसलों के चलते विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित रिफाइनरी को इन करों से छूट मिली हुई है।
सरकार ने 26 मार्च से प्रभावी निर्णय के तहत, ईंधन पर कर ढांचे में बदलाव करते हुए डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.50 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क फिर से लगा दिया है, जबकि पेट्रोल निर्यात इससे बाहर रखा गया है।
यह कदम पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती के साथ ही उठाया गया था।
शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं था कि रिलायंस की एसईजेड रिफाइनरी को 2022 की अप्रत्याशित लाभ कर व्यवस्था की तरह छूट मिलती रहेगी या नहीं।
राजस्व विभाग की कर शोध इकाई (टीआरयू-1) के संयुक्त सचिव जैनेंद्र सिंह कंधारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''इस मुद्दे पर न्यायिक फैसलों के अनुरूप, एसईजेड रिफाइनरियों पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू नहीं होते हैं।''
सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आए व्यवधानों के बीच अप्रत्याशित लाभ निर्यात कर को फिर से लागू करने का फैसला किया है।
यह उपकर पहली बार जुलाई, 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद लगाया गया था लेकिन इसे दिसंबर, 2024 में वापस ले लिया गया था।
अब इसे विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में फिर से लगाया गया है ताकि रिफाइनर निर्यात के बजाय घरेलू बिक्री को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित हों। निर्यात शुल्क की हर पखवाड़े समीक्षा की जाएगी।
भाषा पाण्डेय प्रेम
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