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छेड़छाड़ के मामले पर जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने रखी अनोखी शर्त

भोपाल के पिपलानी से एक अनोखी खबर सामने आई है। जहां 21 साल का एक लड़का 17 साल की लड़की को परेशान कर रहा था। अभिषेक शर्मा प्यार के नाम पर लड़की के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहा था। इस बात से परेशान होकर लड़की ने अभिषेक के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

जिसके बाद पुलिस ने अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जिला अदालत से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने हाई कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अप्लाई किया। एडवोकेट सौरभ भूषण श्रीवास्तव ने एप्लीकेंट का पक्ष लेते हुए अदालत से अभिषेक शर्मा की जमानत करने की अपील की।

जिसके बाद हाई कोर्ट ने अभिषेक के भविष्य को देखते हुए उसके सामने एक अनाखी शर्त रख कर जमानत दी। जस्टिस आनंद पाठक की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अभिषेक को 2 महीने तक हर शनिवार और रविवार को भोपाल के जिला अस्पताल में मरीजों को वॉलंटियर बन देखभाल करनी होगी। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने 2 महीने की टेंपरेरी बेल देते हुए अभिषेक को अपने आचरण में सुधार करने की वार्निंग भी दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2024 को होगी।