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गौतम बुद्ध नगर में दो दिनों के लिए धारा 163 लागू

नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम व विभिन्न संगठनों के प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को देखते हुए 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू की गई है।

अपर पुलिस उपायुक्त हृदेश कठेरिया ने बताया कि इस दौरान पांच या इससे अधिक व्यक्तियों को जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा। सरकारी दफ्तरों के ऊपर व 1 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वह संयम बरते और कानून व्यवस्था को कायम रखें।