Breaking News

इजरायली हमलों में 89 लोग मारे गए और 700 घायल: लेबनान     |   कुवैत का दावा- पॉवर स्टेशन, तेल टैंकर्स को ईरानी ड्रोन्स ने बनाया निशाना     |   अधीर रंजन चौधरी के काफिले की कार का हुआ एक्सीडेंट, ट्रक ने मारी टक्कर     |   नोएडा: गहरे गड्डे में भरे पानी में डूबने से एक स्टूडेंट की मौत     |   सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन पर ड्रोन हमला     |  

मेरठ नगर निगम ऑफिस में जलाया कूड़ा, ग्रैप 4 के नियमों का उल्लंघन, लगा जुर्माना

एनसीआर सहित पश्चिमी यूपी में धुंध से लोगों का जीना मुहाल हुआ है। मेरठ सहित पूरे एनसीआर में पिछले 15 दिनों से ग्रैप 4 लागू है। कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार तमाम निर्माण कार्यों और प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर रोक लगाने का सख्त आदेश है। इसके बावजूद मेरठ में नगर निगम कार्यालय में ही कर्मचारियों ने कूड़ा जला दिया।

जहां शहर में ग्रैप 4 गाइडलाइन को लागू कराने वाले नगर निगम के अपने दफ्तर में ग्रैप के रूल्स को तोड़ा गया। फिलहाल मामले की जानकारी होते ही नगरायुक्त ने अपने ही कर्मचारियों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। उन्हें ये जुर्माना भरना पड़ेगा।

आपको बता दें नई सड़क पर मेरठ नगर निगम का जोनल कार्यालय है। इसी जोनल कार्यालय में मंगलवार 19 नवंबर को कचरा जलाने की शिकायत मिली। जांच में शिकायत सही थी। अब नगरायुक्त की तरफ से जुर्माना लगाया गया है। 10 हजार रुपए का जुर्माना मेसर्स यूनिटेक एसोसिएट्स संबंधित फर्म को भरना पड़ेगा।

वहीं इस पूरे मामले में नगरायुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि किसी व्यक्ति ने नगर निगम जोनल कार्यालय नई सड़क में कूड़ा जलने की जानकारी दी थी। जानकारी पर मामले की जांच की गई तो वहां वाकई कूड़ा जलता मिला। ग्रैप की शर्तों को तोड़ने के मामले में 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिसे वसूला जाएगा। शहर में भी अगर कहीं कूड़ा जलता या नियमों का उल्लंघन होता मिला तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।