दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में पिछले साल की तुलना में पराली जलने की गतिविधि बढ़ी है. राज्यों की तरफ से इसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? इसके बचाव और निगरानी के लिए किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार से पूछा कि पराली जलाने और उल्लंघन करने वालों पर मामूली जुर्माना क्यों है? ऐसे लोगों पर दंड प्रावधान क्यों नहीं है? कोर्ट ने कहा कि पंजाब-हरियाणा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें कि गठित आयोग के निर्देशों को क्यों नहीं लागू किया गया. एक सप्ताह के भीतर वह हलफनामा दाखिल करे. 16 अक्टूबर को मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी.