तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को मद्रास हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सेंथिल बालाजी की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सेंथिल बालाजी को बरी करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस एस. एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. शिवगणनम की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
प्रवर्तन निदेशालय ने सेंथिल बालाजी को 14 जून 2023 को नकदी के बदले नौकरी मामले में गिरफ्तार किया था। ये कथित घोटाला उस वक्त हुआ था जब वे तत्कालीन एआईएडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री (2011-15) थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने 12 अगस्त 2023 को सेंथिल बालाजी के खिलाफ तीन हजार पन्नों की चार्ज शीट दाखिल की थी। सेशन कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी कई जमानत याचिकाएं खारिज की हैं।