राजस्थान सरकार को 2010 में हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शिक्षक बोनस अंक और आयु में छूट देने के राजस्थान सरकार की पॉलिसी को कोर्ट ने अपनी हरी झंडी दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक बोनस अंक और आयु में छूट देने के राजस्थान सरकार के फैसले को बरकरार रखा है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह आदेश सुनाया है. कई अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के 21 मई 2010 के आदेश को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.