पंजाब की जालंधर पुलिस ने बायो-सीएनजी प्लांट की स्थापना के विरोध में 23 अप्रैल को जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को कथित रूप से अवरुद्ध करने के आरोप में आदमपुर से कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह कोटली और 100-150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण), नियम 2020 और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
जिस प्लांट के खिलाफ प्रदर्शनकारी आंदोलन कर रहे थे, वह जालंधर नगर निगम से एकत्र किए गए ठोस कचरे के प्रसंस्करण के लिए आदमपुर में भोगपुर चीनी मिल में बन रहा था। इलाके के कई निवासी प्रस्तावित प्लांट की स्थापना के खिलाफ हैं। कोटली ने कहा कि लोग पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पिछले आठ महीनों से इसका विरोध कर रहे हैं।
पंजाब: कांग्रेस विधायक सुखविंदर कोटली समेत 150 पर FIR दर्ज
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