दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों के संचालन पर रोक के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप अर्जी में दिशा-निर्देशों को कैसे चुनौती दे सकते हैं? यह याचिका एक कार मालिक की ओर से दायर की गई थी.
स्क्रैप नीति में कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी थी. इस फैसले के बाद एक झटके में कई हजार वाहनों का संचालन ठप हो गया. नियमानुसार अगर कोई वाहन तय सीमा से ज्यादा पुराना पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कार मालिक को दिल्ली सरकार के पास दिल्ली-NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के खिलाफ ज्ञापन दाखिल करने की अनुमति दी है. दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण को कम करने के लिए साल 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की गई थी. इस नीति में पुराने वाहनों को लेकर भी नियम बनाए गए थे.