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हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की

हरियाणा सरकार ने नया ऐलान किया है. सरकार ने कांस्टेबल, खनन गार्ड, वन गार्ड, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर अग्निवीर के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. 

लगभग दो साल पहले 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना लागू की गई थी। इसके तहत चार वर्ष के लिए भारतीय सेना में तैनाती की जाती है। प्रदेश सरकार के अनुसार, अग्निवीरों को कांस्टेबल, माइनिंग, गार्ड, जेल गार्ड और एसपीओ की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी में 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। ग्रुप बी में पांच प्रतिशत और ग्रुप ए में एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

इसके अलावा सीएम सैनी ने कहा कि यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करेगा तो उसे पांच लाख तक का ब्याज रहित का ऋण मिलेगा। अग्निवीरों को आर्म्ड लाइसेंस दिया जाएगा। यदि किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो भारत सरकार की सड़क परिवहन राजमार्ग योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा और मुफ्त इलाज करवाया जाएगा।