गुजरात में कुछ वक्फ संपत्तियों में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी।
एजेंसी ने सलीम खान जुम्मा खान पठान, मोहम्मद यासर अब्दुलहमिया शेख, महमूद खान जुम्मा खान पठान, फेजमोहम्मद पीर मोहम्मद चोबदार और साहिद अहमद याकूभाई शेख के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने कहा कि उन्होंने कांच की मस्जिद ट्रस्ट और शाह बड़ा कसम ट्रस्ट के ट्रस्टी होने का "अवैध" दावा किया था।
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गुजरात भर में आरोपियों और उनके सहयोगियों के लगभग नौ परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। आरोपियों ने "धोखाधड़ी" वाले पट्टे समझौते किए, किराएदारों से जबरन किराया वसूला और वक्फ बोर्ड को झूठे हलफनामे पेश किए।
संघीय जांच एजेंसी ईडी को संदेह है कि आरोपियों ने ट्रस्ट की जमीन पर दुकानें बनाईं और किराया वसूला तथा निजी लाभ के लिए अहमदाबाद नगर निगम और वक्फ बोर्ड के खिलाफ "धोखाधड़ी और साजिश" की। केंद्र ने हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम लाया है, जिसके बारे में उसने कहा है कि इससे वक्फ संचालन और लेन-देन में पारदर्शिता आएगी। विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया है।