‘जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024’ लोकसभा में पारित हो गया है. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की समेकित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करना है.
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