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अभिनेता दर्शन की जेल स्थानांतरण याचिका खारिज, जेल में सीमित रियायतें मंजूर

Karnataka: बेंगलुरू की एक स्थानीय अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड के सह-आरोपी अभिनेता दर्शन की वो याचिका मंगलवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने खुद को परप्पन अग्रहारा केंद्रीय कारागार से बल्लारी जेल स्थानांतरित किये जाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि याचिका में एक जेल से दूसरे में भेजे जाने को लेकर कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है, लेकिन उसने (अदालत ने) जेल परिसर के अंदर कुछ सीमित रियायतें देने की अनुमति जरूर दी।

इन रियायतों में दर्शन को जेल परिसर में टहलने की अनुमति शामिल है। इसके अलावा अदालत ने उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे- एक अतिरिक्त बिस्तर, तकिया और चादर मुहैया कराने की इजाजत दी, लेकिन ये भी साफ किया कि ये सभी रियायतें जेल नियमावली के तहत ही दी जाएंगी।

अदालत ने ये भी कहा कि यदि किसी नियम का उल्लंघन होता है, तो जेल महानिरीक्षक (आईजी-जेल) को आरोपी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत स्थानांतरित करने का अधिकार होगा। दर्शन ने सुनवाई के दौरान भावुक अपील करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 30 दिनों से सूरज नहीं देखा और उनके हाथों में फंगल इंफेक्शन हो गया है। उन्होंने कथित तौर पर न्यायाधीश से कहा, ‘‘मुझे जहर देने का आदेश पारित कर दीजिए।’’

इस पर न्यायाधीश ने उन्हें फटकार लगाई और ऐसी बातें दोबारा न कहने की नसीहत दी। हालांकि अदालत ने स्थानांतरण याचिका खारिज कर दी, लेकिन उन्हें जेल के अंदर टहलने और अतिरिक्त बिस्तर जैसी सीमित राहत दी गई।

गौरतलब है कि दर्शन, अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा समेत कई और लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 33 साल की प्रशंसक रेणुकास्वामी का अपहरण कर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस के अनुसार ये घटना जून 2024 में बेंगलुरू के एक शेड में हुई थी, जहां पीड़ित (रेणुकास्वामी) को तीन दिनों तक बंधक बनाकर यातना दी गई और बाद में उसका शव एक नाले से बरामद किया गया।