सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की विशेष पीठ आज 27 जुलाई, 2022 के अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था. इसमें धन शोधन अपराधों में गिरफ्तारी, तलाशी, कुर्की और जब्ती के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों से निपटने वाले प्रावधान शामिल हैं.