केरल की एक अदालत ने शबरिमला में भगवान अयप्पा मंदिर के श्रीकोविल (गर्भगृह) के द्वार की चौखट से सोने की चोरी के मामले में मुख्य आरोपी बेंगलुरू के व्यवसायी उन्नीकृष्णन पोट्टी को जमानत दे दी। पोट्टी फिलहाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें मंदिर के द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों से सोना चोरी होने के मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। यहां की एक सतर्कता अदालत ने श्रीकोविल द्वार की चौखट से सोने की चोरी के मामले में उन्हें जमानत दी है।
उन्होंने इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया था कि मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने निर्धारित अनिवार्य 90 दिनों की अवधि समाप्त होने के बावजूद आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है। जमानत से जुड़ा विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। एसआईटी ने अब तक दोनों मामलों में पोट्टी और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के दो पूर्व अध्यक्षों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।
शबरिमला सोना चोरी मामला: अदालत ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को दी जमानत
You may also like
नीम करौली बाबा पर बनेगी फिल्म, CM धामी ने लॉन्च किया पोस्टर.
मणिपुर में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी, हत्या का केस दर्ज.
तमिलनाडु चुनाव से पहले BJP अध्यक्ष नितिन नबीन की NDA संग बैठक, DMK पर साधा निशाना.
अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत विफल होने से शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 703 अंक टूटा.