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अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अनिल अंबानी को उस याचिका में कोई राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उस फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भारतीय ओवरसीज बैंक समेत दो बैंकों को उनके लोन अकाउंट को “फ्रॉड” घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी और एक सिंगल-जज बेंच द्वारा दी गई अंतरिम राहत को भी खारिज कर दिया था।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह स्पष्ट किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच आदेश चल रहे सिविल मुकदमे के गुण-दोष पर असर नहीं डालेगा। कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस मामले को जल्द निपटाने का अनुरोध किया और कहा कि अगर याचिकाकर्ता के पास कोई अन्य कानूनी विकल्प है तो वह उसका उपयोग कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अगर अनिल अंबानी बैंकों के साथ समझौता करना चाहते हैं, तो इस पर अदालत कोई राय नहीं दे रही है। इससे पहले 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी समूह (RAAG) से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर केंद्र की एजेंसियों को समयबद्ध और पारदर्शी जांच करने का निर्देश दिया था। यह मामला ईएएस शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुना गया था।

ED की रिपोर्ट के अनुसार, जांच के लिए फरवरी 2026 में एक विशेष SIT का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल हैं। एजेंसी ने “प्रोजेक्ट हेल्प” नामक संदिग्ध योजना का भी जिक्र किया है, जिसमें कथित रूप से फर्जी लोन प्रक्रियाओं के जरिए बड़े वित्तीय लेनदेन किए गए। CBI ने भी सात मामलों की जांच जारी होने की जानकारी दी है और इसमें हजारों करोड़ रुपये के कथित घोटाले की आशंका जताई है। एजेंसी अब इसमें सार्वजनिक अधिकारियों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका की भी जांच कर रही है।