पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिरने की घटना के बाद कोलकाता नगर निगम (KMC) ने बड़ा फैसला लिया है। निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में 31 जुलाई 2026 तक या अगले आदेश तक सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। KMC ने अपने नोटिस में कहा कि तारातला इलाके में निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरने से कई मजदूर मलबे में फंस गए, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ और राहत-बचाव कार्य में जुटे लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। इस घटना को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है।
निगम ने KMC Act 1980 की धारा 37 के तहत यह आदेश जारी करते हुए कहा कि बोरो 1 से 16 तक सभी बिल्डर, डेवलपर, हाउसिंग सोसाइटी और व्यक्तिगत निर्माणकर्ता 31 जुलाई 2026 या अगले आदेश तक कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। बता दें कि बुधवार दोपहर करीब 12:07 बजे कोलकाता के तारातला स्थित ब्रेस ब्रिज के पास एक निर्माणाधीन गोदाम का शेड अचानक ढह गया था। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। मौके पर अब भी राहत और बचाव कार्य जारी है।
इस मामले में कोलकाता पुलिस ने अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) कुणाल अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की थी। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट (DD) संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं।