दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी भूमि पर कब्जे के संबंध में भगवान हनुमान को सह-वादी बनाने पर याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही जस्टिस सी हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका को खारिज भी कर दिया. याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामला उत्तम नगर की जैन कॉलोनी के पार्ट वन की एक संपत्ति का है.