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सरकार ने कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी, 30 सितंबर तक राहत

सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार के लिए 30 सितंबर तक कच्चे कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। कपास पर अब तक 11 प्रतिशत आयात शुल्क के साथ-साथ कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) भी लगता था। वित्त मंत्रालय की 18 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार, शुल्क छूट 19 अगस्त यानी आज से प्रभावी हो गई और 30 सितंबर तक लागू रहेगी। आयात शुल्क समाप्त होने से कपड़ा क्षेत्र के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। घरेलू स्तर पर इस क्षेत्र को जीएसटी व्यवस्था के तहत व्युत्क्रम कर संरचना का भी सामना करना पड़ रहा है।

भारत के आयात शुल्क में राहत ऐसे समय में दी गई है, जब कपड़ा क्षेत्र सहित भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में 50 प्रतिशत की भारी शुल्क दर का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका भेजे जाने वाले भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत शुल्क सात अगस्त से लागू हो गया है। रूस से कच्चा तेल एवं सैन्य उपकरण खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से अमल में आएगा।